यूपी स्टार्टअप नीति-2021 को मंजूरी, अब नई कंपनी लगाने पर मिलेगी 200 करोड़ तक की सब्सिडी 

 यूपी 
प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संयंत्र, मशीनरी के निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी कुल निवेश राशि का 15 फीसदी होगी और अधिकतम 200 करोड़ रुपये तक हो सकेगी। सरकार यह सब्सिडी सात साल की अवधि में किश्तों में देगी। पहली किश्त वास्तविक उत्पादन शुरू होने पर दिया जाएगा। इसी के साथ हर फार्मा पार्क प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये की अधिकतम सब्सिडी के तहत सात वर्षों के लिए हासिल किए गए ऋण के ब्याज पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इस नीति से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 में स्थापित स्टार्टअप फंड के उपयोग से चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। नीति के तहत निजी फार्मास्युटिकल पार्कों में सामान्य बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी निवेश मूल्य का 15 फीसदी होगी। यह अधिकतम 25 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। सड़क, पार्क, ड्रेनेज सिस्टम के निवेश पर कैपिटल सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

इकाइयों को प्रोत्साहन
अधिकतम एक करोड़ प्रति वर्ष सब्सिडी के अधीन, संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए हासिल किए गए ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में पांच वर्षों के लिए ब्याज राशि का 50 फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रति यूनिट प्रतिवर्ष दिया जाएगा। रिसर्च के लिए सब्सिडी- औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार और उत्पादों के विकास के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरणों की खरीद पर खर्च के लिए हासिल किए गए ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 5 वर्ष के लिए हर वर्ष ब्याज राशि का 50 फीसदी ब्याज सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जो दो करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा।

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