अब कॉमर्शियल वाहन मालिक डीलर से ही पास करवा सकेंगे पंजीकरण और फिटनेस

गुरुग्राम
कॉमर्शियल वाहन चालकों को अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय (RTO) के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वाहन चालकों को राहत देते हुए परिवहन विभाग ने पंजीकरण और फिटनेस पास की व्यवस्था में हाल में बदलाव किया है। इसके तहत अब वाहन चालक अपने एरिया के डीलर से ही वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस पास करवा सकेंगे। गुरुग्राम आरटीए सचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए गुरुग्राम के दस डीलरों का पंजीकरण किया गया है। अब सभी प्रकार के वाहनों का पंजीकरण डीलर स्तर पर ही किया जाएगा। वाहन खरीदने वाले मालिकों को अब वाहन संबंधित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन शुल्क, रोड टैक्स आरटीए कार्यालय में नहीं जमा नहीं करवाने होंगे। यह सभी कागज अब डीलर के पास ही जमा करवाने होंगे।

यहां जाना होगा
अधिकृत विक्रेता ही अपने स्तर पर वाहन संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन ही अथॉरिटी को जमा करवाएंगे। ये डीलर नरसिंहपुर गांव, सेक्टर-17-18, अलीपुर गांव, राजीव चौक, एमजी रोड आदि जगहों पर हैं।

नए वाहनों के लिए नियम में बदलाव
नए नियम के अनुसार, अब नए कॉमर्शियल वाहन चालकों को छूट देते हुए नए वाहन को आठ साल तक दो साल में एक बार विभाग से पास करवाना होगा। आठ साल के बाद वाहन को हर साल फिटनेस पास करवाना होगा। इससे भी वाहन चालकों को काफी राहत मिली है।

एक दिन में 500 वाहनों की पास होती है फिटनेस
लघु सचिवालय स्थित आरटीए कार्यालय में रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहां लोगों का आना-जाना बहुत ज्यादा रहता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, एक दिन में करीब 500 कॉमर्शियल वाहनों को फिटनेस पास किया जाता है। इसके साथ ही 50 से 100 के बीच रोजाना नए वाहनों का पंजीकरण भी होता है। इस कारण कार्यालय में पूरा दिन वाहन चालकों और लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस नए बदलाव से वाहन चालकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

डीलर पुराने वाहनों की भी फिटनेस पास कर सकेंगे
परिवहन विभाग ने चालकों को बड़ी राहत देते हुए अब पुराने कॉमर्शियल वाहनों की पासिंग भी डीलर कर सकेंगे। पहले कॉमर्शियल वाहन चालक फाइल पूरी करके आरटीए कार्यालय में जमा करवाते थे। वहां से हस्ताक्षर होने के बाद पासिंग मैदान में लाइनों में लगना पड़ता था। कई घंटों में उनके वाहन पास होते थे। अब पूरे कार्यों का ऑनलाइन करते हुए पूरा काम डीलरों को सौंप दिया गया है। इससे अब वाहन मालिक की मर्जी रहेगी कि वह अपने वाहन की पासिंग आरटीए से करवाएगा या फिर डीलर से।

 

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