अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को फास्टर केयर योजना का लाभ दिलवाया जावें-बाल कल्याण समिती

बालाघाट
किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की शक्तियां प्राप्त बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रीमती साधना शुक्ला एवं सदस्य गण श्रीमती फिरोज़ा खान, श्रीमती मीना सक्सेना, डॉ. मोनिका मिश्रा व मुकेश पाठक द्वारा नियमित बैठक में जिले के एच.आई.व्ही. पीड़ित निराश्रित बालक के लिये विभागीय फास्टर केयर योजना का लाभ दिलवाने हेतु जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को अतिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु चर्चा की गयी। जिससे फास्टर केयर योजना में ऐसे बालकों को 18 वर्ष की आयु होने तक 2000 रुपये मासिक शासन द्वारा दिया जावेंगा।

अध्यक्ष श्रीमती साधना शुक्ला एवं सदस्यगण द्वारा जिले के समस्त नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी में कहीं भी कोई अनाथ, निराश्रित, गरीब एवं देख-भाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं बालगृह, खुला आश्रय गृह, फास्टरकेयर एवं स्पांसरशीप, दत्तक गृहण जैसी लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु बाल कल्याण समिति कार्यालय या जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते है। ऐसे बच्चों के उचित संरक्षण, पोषण एवं शिक्षा आदि के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग, बालाघाट के पास उचित संसाधन एवं योजनाऐं उपलब्ध है। बालगृह में ऐसे बच्चों के लिये 18 वर्ष की उम्र तक निवास एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध है। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों एवं आम नागरिकों को अपने आस-पास के बच्चों को अधिक से अधिक इनका लाभ दिलवाया जाना चाहिये। ये बच्चें समाज का सामुहिक उत्तरदायित्व है एवं इनके लिये ही योजनाऐं चलायी जा रही है।

बैठक में श्रीमती फिरोज़ा खान द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को उचित परामर्श देते हुय बाल कल्याण समिति सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर महिला की छोटी बहन को विद्यालय में प्रवेश तथा आवश्यक सामग्री दिलवायी गयी।

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