शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिले में धारा 144 प्रभावशील

बलौदाबाजार
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिला कलेक्टर श्री जे.पी. पाठक ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने कहा है। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी है। चुनाव संपन्न होते तक यह धारा जिले में प्रभावशील रहेगी। शस्त्रधारियों को अपना अस्त्र-शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने कहा गया है। उन्होंने कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी कर गया है। कार्यक्रम के अनुसार जिले में दूसरें चरण में 20 नवम्बर को मतदान होगा।

कलेक्टर ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की आपात बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर से भी वीडियो कॉन्फेंसिग के जरिए मार्गदर्शन लिया। कलेक्टर ने सभी सरकारी भवनों से प्रचार-प्रसार संबंधी सभी साधन हटाने के निर्देष दिए हैं। बैनर, पोस्टर,फ्लेक्स तत्काल प्रभाव से उतरवाने को कहा है। विद्युत और टेलीफोन के खम्भो पर भी किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं होने चाहिए। अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप अधिकारी काम करंे। आचरण संहिता के उल्लंघन की स्थिति में स्वप्रेरणा से कार्य किया जाए। इसके लिए किसी शिकायत का इंतजार नहीं किया जाए। पंचायत और गांव स्तर पर भी बैनर पोस्टर हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी नए कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, वे चलते रहेंगे। नए काम के टेण्डर भी नहीं खोले जाएंगे। लोकार्पण और शिलान्यास संबंधी कोई काम नहीं हांेगे। स्थानांतरित अधिकारी और कर्मचारियों को तत्काल भारमुक्त किया जाए।

कलेक्टर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी सम्पतियों पर बैनर, पोस्टर, नारे लेखन, होर्डिग्स के द्वारा विरूपण नहीं किया जा सकता। तहसील स्तर पर गठित निगरानी दल इस पर नजर रखेगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। बगैर अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल सभा अथवा जुलूस नहीं निकालेगा और न हीं कोई धरना देगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सवेरे 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम देंगे। किसी भी हालत में रात्रि 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री एस.जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक, एसडीएम श्री तीर्थराज अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सचिन भूतड़ा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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