भीम सिंह ने आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर ली बैठक

राजनांदगांव
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज विधानसभा निर्वाचन 2018 से संबंधित आदर्श आचरण संहिता एवं अन्य बिन्दुओं को लेकर राजनैतिक दलों एवं प्रिंटर की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च की सीमा आयोग द्वारा 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। प्रत्याशी अपने द्वारा किए गए सभी व्ययों की जानकारी आयोग को प्रदान करेगा। साथ ही आयोग द्वारा भी निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर नजर रखने फ्लाइंग स्क्वाड तथा स्टैटिक सर्विलिएंस कमिटी का गठन किया गया है।

जिला पंचायत सीईओ श्री चंदन कुमार ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाड आचार संहिता के दौरान लगातार चेकिंग करेगा और पचास हजार रुपए से अधिक की राशि के परिवहन पर इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को प्रदान करेगा। यदि दस लाख रुपए से अधिक की राशि का परिवहन हो रहा हो तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी जाएगी। आदर्श आचरण संहिता के नोडल अधिकारी श्री अश्विनी देवांगन ने बताया कि प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन निजी इमारतों में प्रचार सामग्री लगाने से पहले मकानमालिकों की अनुमति आवश्यक होगी। अनुमति मिलने के पश्चात इसकी जानकारी भी आयोग को देनी होगी ताकि इसके व्यय को प्रत्याशी के खाते में शामिल किया जा सके। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ओंकार यदु, अपर कलेक्टर श्री अनिल बाजपेयी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बताया कि इस बार निर्वाचन में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस मशीन के माध्यम से मतदाता सात सेकेंड तक अपने द्वारा दिया गया वोट देख सकेंगे। कलेक्टर ने ईवीएम के प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं। कलेक्टर ने विस्तार से इनके संबंध में जानकारी दी।

कलेक्टर ने प्रिंटर्स की बैठक भी ली, उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के प्रचार के लिए किसी भी तरह का पैंफलेट तैयार करने पर इसमें प्रकाशक का नाम और प्रकाशित प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से लिखानी होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जानकारी तय फार्मेट में नियमित अंतराल में प्रेषित करनी होगी।
 
श्री सिंह ने कहा कि पेड न्यूज की जांच के लिए एमसीएमसी का गठन किया गया है। यह समिति सभी अखबारों में पेड न्यूज के मामलों की जांच करेगी। यदि कोई समाचार पेड न्यूज की प्रकृति का लगता है तो इस संबंध में समिति प्रत्याशी को नोटिस जारी करेगी।

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