बेनजीर हत्याकांडः बरकरार रहेगी दोषी अफसरों की जमानत

 
इस्लामाबाद

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने  पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले में आरोपी दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जमानत को बरकरार रखा है। भुट्टो दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही थीं। 27 अक्टूबर, 2007 को रावलपिंडी में जब वह अपनी पार्टी की जनसभा में भाग लेने के बाद लौट रही थीं तभी गोली और बम  से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई थी।  

जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर उसे अस्वीकार कर दिया। याचिका में पूर्व सिटी पुलिस ऑफीसर सऊद अजीज और पूर्व पुलिस सुपरिंटेंडेंट खुर्रम शहजाद को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। 

पीठ ने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी पीठ के आदेश को बदला जाए। हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को जमानत दे रखी है। रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत ने 31 अगस्त, 2017 को 17 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। भुट्टो की सुरक्षा में तैनात दोनों पुलिस अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया था। इस आदेश के कुछ ही दिन बाद दोनों अधिकारियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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