विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी

भोपाल
मध्य प्रदेश विधानसभा ने लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 को सोमवार को पारित कर दिया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधेयक को विधानसभा में पेश किया और बिना किसी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। स्पीकर ने विधेयक पर चर्चा के लिए 15 मिनट का समय तय किया था, लेकिन विपक्ष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं ली।

प्रदेश में यह कानून पहले से ही लागू है। सरकार ने अध्यादेश जारी कर 9 जनवरी 2021 को इस कानून को प्रदेश में लागू किया था। कानून में प्रलोभन देकर, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले के लिए एक से 10 साल के कारावास और अधिकतम एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

 गृह मंत्री के अनुसार मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्र्या अध्यादेश 2020 के तहत पहले 23 दिन में 23 केस दर्ज हुए थे। सबसे ज्यादा 7 केस भोपाल संभाग में दर्ज हुए। उसके बाद इंदौर संभाग दूसरे नंबर पर है, जहां 5 केस दर्ज हुए। इसके साथ रीवा, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में 4-4 केस दर्ज हुए थे।

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