आर्यन की जमानत का विरोध कर सकता NCB, शाहरुख खान के बेटे को मिलेगी बेल या जाना होगा जेल? 

 मुंबई।  
मुंबई क्रूज शिप ड्रग बस्ट मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। वहीं, इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन की जमानत याचिका का विरोध कर सकता है।

मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने एनसीबी को बुधवार तक आर्यन खान की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एनसीबी को कुछ नए खुलासे हुए हैं। कुछ आरोपियों से पूछताछ एनसीबी द्वारा अदालत के सामने रखी जाएगी।

आर्यन खान और अन्य पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत आरोप लगाए गए थे। 7 अक्टूबर को, आर्यन को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद उसने तुरंत जमानत के लिए अदालत का रुख किया।

आर्यन खान की जमानत याचिका को मजिस्ट्रेट अदालत ने 8 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि केवल एक विशेष सत्र अदालत ही जमानत याचिका पर सुनवाई करने का हकदार है।

 
आर्यन की कानूनी टीम ने शुक्रवार को मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत नई याचिका दायर की। जबकि एनसीबी के सूत्रों ने दावा किया कि आर्यन खान चार साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा था, आर्यन खान के वकील ने कहा है कि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है।

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