चुनाव की व्यवस्थाओं में परिवर्तन, प्रचार समय में 24 घंटे की कटौती

भोपाल
उपचुनाव में इस बार दो दिन की जगह तीन तीन पहले चुनाव प्रचार का शोरगुल बंद हो जाएगा। अब तक मतदान के दो दिन पहले यानि 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार का शोर गुल थमता था, लेकिन पहली बार दो की जगह पर तीन दिन पहले चुनाव प्रचार बंद होगा। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

इस संबंध में उपचुनाव वाले सभी क्षेत्रों के पे्रक्षकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अफसरों को बताया कि इस बार 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद यदि कोई प्रचार करता हुआ मिले या शिकायत आए तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाए। प्रदेश में पहली बार 48 की जगह पर 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार का शोरगुल थमेगा। इसके साथ ही बाहरी व्यक्ति को भी मतदान के 72 घंटे पहले जिले की सीमा छोड़ना होगी। इसका उल्लंघन करने पर पुलिस और प्रशासन कार्यवाही कर सकता है। इसलिए सभी दलों के नेताओं को इस संबंध में जिला प्रशासन ने जानकारी दे दी है।

प्रदेश की तीनों विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा क्षेत्र में 30 अक्टूबर को मतदान होना है। अब नये नियम के तहत 27 अक्टूबर की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों को उपचुनाव वाले जिले की सीमा को भी छोड़ना होगा।

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