बिहार के 72 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा समितियां पुनर्गठित होंगी

 पटना 
राज्य के करीब 72 हजार प्रारंभिक स्कूलों में विद्यालय शिक्षा समितियां पुनर्गठित होंगी। इस समिति में अब संकुल समन्वयक की जगह मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक लेंगे। विद्यालय शिक्षा समितियों के गठन की नियमावली के मुताबिक अबतक संकुल समन्वयक को दिये गये दायित्वों का निर्वहन अब उस संकुल अथवा पंचायत क्षेत्र के मध्य विद्यालय के हेडमास्टर अथवा विद्यालय प्रधान करेंगे। इस बदलाव पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मुहर के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने सभी डीईओ को आदेश दिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति में संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के स्थान पर संकुल विद्यालय के प्रधानाध्यापक /प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित होंगे।

उन्होंने इस आदेश का पालन करते हुए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन/ पुनर्गठन शीघ्र करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि राज्यभर के संकुल संसाधन केन्द्रों में पदस्थापित करीब 5300 समन्वयकों की पदस्थापना अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 2 सितम्बर 2021 को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए इन्हें अपने मूल विद्यालय में पदस्थापित होने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन के बाद शिक्षा समितियों के गठन में वर्णित संकुल सवन्वयकों की भूमिका के निर्वहन का दायित्व किसी को सौंपना आवश्यक हो गया था।

 
बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली -2013 के तहत 16 सितम्बर 2013 को जारी अधिसूचना के मुताबिक शिक्षा समिति के सदस्यों की चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित संकुल समन्वयक की सहमित से, नियत तिथि को विद्यालय में नामांकित बच्चों के मात-पिता, अभिभावकों की एक आमसभा बुलाई जाएगी। इसके लिए सूचना पंजी के माध्यम से एक सूचना दी जाएगी। बैठक में संकुल समन्वयक की देखरेख में सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन किया जाएगा। समिति के गठन के उपरांत संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जाएगा। नए आदेश के मुताबिक अब समिति सदस्यों के चयन और इसके निबंधन के संकुल समन्वयक के दायित्वों का निर्वहन अब संबंधित बीईओ द्वारा अधिकृत / नामित संकुल / पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक करेंगे।

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