हाई कोर्ट में गंदगी फैलाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई

जबलपुर
 प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को अंगीकार करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सख्ती से साफ-सफाई सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत कैमरे में गंदगी फैलाते नजर आने वालों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रविधान किया गया है।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने उक्त संबंध में सामान्य परिपत्र जारी कर दिया है। जिसमें साफ किया गया है कि जबलपुर में हाई कोर्ट प्रांगण का निरीक्षण करने पर प्रतिदिन पाया जा रहा है कि अनुभागों में पदस्थ कर्मचारियों, न्यायालयीन सफाई कर्मी व पुलिस सुरक्षा कर्मियों द्वारा कागज, कचरा, खाने-पीने के सामान, पाउच आदि को निर्धारित डस्टबिन में नहीं डाला जाकर न्यायालय-अनुभाग के सामने वाले गार्डर एरिया या फिर नालियों में फेंक दिया जाता है। विशेषकर ग्राउंड फ्लोर के न्यायालय कक्षों के सामने यह अधिकतर देखा जाता है। इससे परिसर-गार्डन में साफ-सफाई का कार्य प्रभावित होता है।

सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से करेंगे मुआयना : उन्होंने सामान्य परिपत्र में हाई कोर्ट, जबलपुर के सभी कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों के साथ-साथ सफाई कर्मियों को निर्देशित किया है कि हाई कोर्ट परिसर में रखे डस्टबिन का उपयोग करें। यदि कागज, कचरा, खाने-पीने के सामान, पाउच आदि डस्टबिन में न डालकर यहां-वहां फेंके जाने का तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई तो संबंधित की खैर नहीं। सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से मुआयना करने के बाद कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। इसलिए सभी कर्मचारी गंभीरता का परिचय दें।

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