अदालत ने सुसाइड को सड़क हादसा बता मुआवजा मांगने वाले को लगाई फटकार

नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की कथित आत्महत्या को सड़क दुर्घटना के रुप में बताते हुए 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर अदालत ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। राजीव यादव ने भारी मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में अक्टूबर 2018 की रात 11:45 बजे उनकी पत्नी पूजा यादव को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। मोटर वाहन दुर्घटना पंचाट की पीठासीन अधिकारी कामिनी लॉ ने इस व्यक्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यादव ने अपनी पत्नी के मृत शरीर पर दावा याचिका दायर करके उसकी आत्महत्या की मौत को एक साधारण मोटर दुर्घटना के रुप पेश कर पैसे कमाने का प्रयास किया। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि पूजा की उसकी मृत्यु से महज पांच महीने पहले राजीव से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पूजा अपने माता-पिता से राजीव द्वारा किए गए उत्पीड़न और यातना के बारे में नियमित रुप से शिकायत कर रही थी।

अदालत ने कहा कि उनकी पत्नी की मौत में यादव की भूमिका उत्तर प्रदेश में एक आपराधिक अदालत के समक्ष पहले से ही जांच के दायरे में है। वहीं दिल्ली की एक अदालत में उसके खिलाफ दहेज और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बचाव के लिए दावा याचिका दायर की गई है। अदालत ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, जहां आत्महत्या/हत्या की घटना को सड़क दुर्घटना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को अधिक सतर्क और गहनता से सुनवाइ करने की आवश्यकता है, खासकर जब मृतक की मृत्यु के संबंध में अनिश्चितता हो। इसलिए पहले इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए की मौत की मूल वजह क्या थी।

 

Back to top button