म्यूचुअल फंड SIP में करते हैं निवेश? तो इस तारीख तक पूरा करें ये काम वरना अब नहीं निकाल पाएंगे पैसा

नई दिल्ली
अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual fund) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह बेहद काम की खबर हो सकती है। अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक  (PAN-Aadhaar Link) नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 तक कर लें, क्योंकि ऐसा न करने पर आपका पैन नंबर  (PAN Card) अमान्य हो जाएगा। इसका सीधा असर म्यूचुअल फंड में की हुई इन्वेस्टमेंट (mutual fund investment) पर पड़ेगा। यानी अगर आप तय तारीख के बाद भी पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो आप न तो म्यूचुअल फंड में नया निवेश कर सकेंगे और न ही अपना पैसा निकाल सकेंगे। बता दें कि इस तरह के निवेश साधन के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य रहता है।

नहीं कर सकेंगे नया निवेश
अगर म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं या किसी अन्य स्कीम में पहली बार निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपका पैन कार्ड वैलिड होना चाहिए। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं लेकिन आपका पैन इनवैलिड हो चुका है तो अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड निवेश में अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे।Mutual Fund में निवेश करने के लिए, आपको दो दस्तावेजीकरण प्रक्रिया (Documentation Process) से गुजरना होगा। एक, आपको अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों का पालन करना होगा और दूसरा, आपके पास एक वैध पैन होना चाहिए। ऐसे में आधार से लिंक न होने के कारण अगर आपका पैन अमान्य हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।

SIP भी रुक जाएगा
अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) से किए जाने वाला निवेश भी रुक जाएगा। यानी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तो पैन इनवैलिड होने पर उसे निकाल नहीं सकेंगे। यानी रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट हो जाएगी। वहीं, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) भी रुक जाएगा।

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