पेंशनर्स और एनपीएस से जुड़ी इन काम की दो खबरों को आपको जानना बेहद जरूरी

 नई दिल्ली

अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशनर है। या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से बाहर निकलने और पैसा निकालने की सोच रहें तो आपके लिए यहां दो काम की खबरें हैं।  

कभी भी जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने ट्विट कर कहा है कि पेंशनभोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार पूरे वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसकी वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के दिन से एक वर्ष तक होगी। जीवन प्रमाण पत्र को केंद्र सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए डिजिटल तरीके से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी बैंकों और पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप बैंकिंस सर्विसे के जरिए भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बुक किया जा सकता है। पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन देने वाले बैंक, सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी), डाकघर, उमंग ऐप या अपने निकटतम ईपीएफओ कार्यालय में जमा कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र में पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए।

एनपीएस से जुड़ी सेवाओं की फीस बढ़ी
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से बाहर निकलने और पैसा निकालने से जुड़ी फीस बढ़ा दी है। अब एनपीएस से बाहर निकलने या पैसा निकालने पर प्रोसेसिंग फीस जमा पैसे के आधार पर लगेगी। इसको अधिकतम 0.125 फीसदी रखा गया है। इसके तहत एनपीएसधारक से कम से कम 125 रुपए और अधिकतम 500 रुपए लिए जाएंगे। इसी तरह से ई-एनपीएस के तहत जमा पर चार्ज को 0.10 फीसदी से बढ़ाकर 0.20 फीसदी किया गया है। अब ई-एनपीएस के जरिए जमा पर कम से कम 15 और अधिकतम 10,000 रुपए तक फीस देनी होगी। एनपीएस में रजिस्ट्रेशन के लिए 200 से 400 रुपए तक का शुल्क देना होगा। शुरुआती जमा राशि पर 0.50 फीसदी या 30 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक लिए जाएंगे। इसके बाद की सभी जमा पर भी यही शुल्क लगेगा। गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए हर बार 30 रुपए का शुल्क लगेगा।

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