कोर्ट को गलत जानकारी देने पर ,बाप बेटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

ग्वालियर
 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ धोखे का शिकार हो गई। एक लड़की ने, बलात्कार का मामला दर्ज कराया। हाई कोर्ट को बताया कि वह गर्भवती है लेकिन नाबालिग है। बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने उसे गर्भपात की अनुमति दे दी। बाद में पता चला कि लड़की तो वयस्क है। बलात्कार के मामले में भी उसने बयान बदल दिए। कोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि दोनों ने झूठ बोलकर गर्भ में ही एक बच्चे की हत्या करा दी। लड़की और उसके पिता के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करके गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

लड़की गर्भवती हो गई थी, आरोपी जेल में बंद है
जानकारी के अनुसार पीड़िता से सोनू परिहार नाम के युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की शिकायत पर दतिया के सिविल लाइन थाने में सोनू परिहार के खिलाफ केस दर्ज कर उसे आठ फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपित अभी भी जेल में बंद है। पीड़ित लड़की गर्भवती हो गई थी। इसके बाद पीड़िता व उसके पिता ने हाई कोर्ट में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की।

लड़की ने खुद को नाबालिग बताया, कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी
पीड़िता ने याचिका में खुद को नाबालिग बताया था और उसने बच्चे को पालने के लिए अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई थी। इसी आधार पर कोर्ट ने पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने उसका सुरक्षित गर्भपात कराया। 

आरोपी ने बताया कि लड़की तो वयस्क है, बयान से मुकर गई है
जब सोनू परिहार ने दूसरी बार जमानत याचिका दायर की तो उसकी ओर से बताया गया कि पीड़िता बयानों से मुकर चुकी है और उसने अपराध की पुष्टि भी नहीं की है। साथ ही वह नाबालिग भी नहीं है। सोनू की जमानत याचिका में नाबालिग के झूठ का खुलासा हुआ, लेकिन कोर्ट ने सोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

धोखे का शिकार हाईकोर्ट ने लड़की के खिलाफ केस दर्ज कर वारंट जारी किया
कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए पीड़िता व उसके पिता के खिलाफ अलग से अवमानना का केस दर्ज किया। इसके बाद दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। 21 फरवरी 2022 को दोनों का 25 हजार का जमानती वारंट जारी किया गया। जमानती वारंट जारी होने के बाद भी दोनों उपस्थित नहीं हुए। अब पीड़िता व उसके पिता को गिरफ्तार करके बुलाया गया है।

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