हाई कोर्ट में स्व. नंदकुमार चौहान की प्रतिमा लगाने को चुनौती
जबलपुर
हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्व. नंदकुमार चौहान की प्रतिमा बुरहानपुर पुराने शासकीय अस्पताल में लगाने को चुनौती दी गई है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, बुरहानपुर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और शाहपुर नगर परिषद के सीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। जनहित याचिकाकर्ता दत्तु मेढ़े की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि स्व. चौहान की प्रतिमा ओल्ड गवर्मेंट हास्पिटल परिसर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के बाजू में स्थापित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के तहत सार्वजनिक उपयोग के स्थान पर प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। पहले यह मूर्ति राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शनवारा चौक पर लगाई जा रही थी। इसके लिए पहले हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद स्थान को बदल दिया गया, लेकिन पुन: सार्वजनिक स्थान का चयन कर लिया गया है। कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने 2013 के बाद चौक, सड़क या सार्वजनिक उपयोग के स्थलों पर लगी प्रतिमाएं हटाने संबंधी महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इसके बावजूद बुरहानपुर प्रशासन ने उक्त निर्णय लिया है, जो कि चुनौती के योग्य है।