राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को दी बड़ी राहत

जोधपुर। फिल्म एक्टर सलमान खान के लिए आज गुड न्यूज सामने आई है। क्योंकि बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में  सलमान को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिसके तहत अब इस मामले में से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई अब सेशन कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में एक साथ होगी। जिससे सलमान खान को अब बार-बार पेशी के लिए कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। बता दें कि सलमान ने सेशन कोर्ट में अपील करते हुए ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी।

दरअसल, सोमवार को सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने पर सहमति दे दी है। अब सभी मामलों की होगी हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई। जिससे सलमान को अब बार-बार पेशी पर पेश नहीं होना पड़ेगा। इस ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई के वक्त सलमान की बहन अलवीरा कोर्ट में मौजूद थीं। कोर्ट से राहत के बाद अलवीरा खान जोधपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गईं।

जानिए क्या है काला हिरण मामला
 अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' (Hum Saath – Saath Hain) की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। हालांकि मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। हालांकि हिरण शिकार के दो दशक से भी पुराने इस मामले में फिल्म स्टार सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली के खिलाफ भी सुनवाई जारी है। इन चारों कलाकारों को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

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