अगर ऑफिस से मिला है दिवाली का बोनस तो टैक्स देने के लिए हो जाएं तैयार

नई दिल्ली
दिवाली नजदीक है और कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बोनस और गिफ्ट बांटना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के आयकर कानूनों के अनुसार आपको इस कैश गिफ्ट पर टैक्स भी देना पड़ सकता है। बात केवल दिवाली की नहीं है। किसी भी अवसर पर आपको अगर कोई कैश गिफ्ट मिलता है तो यह टैक्स के दायरे में आ सकता है।

आयकर विभाग के अनुसार, बिना किसी प्रतिफल (रसीद या मूल्य की किसी भी चीज के बदले) के प्राप्त होने वाली किसी भी राशि को 'मौद्रिक उपहार' कहा जा सकता है। इसमें नकद, चेक, ड्राफ्ट आदि शामिल हैं। इस 'मौद्रिक उपहार' पर कर लगेगा, यदि ये एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है।

क्या हर कैश गिफ्ट पर लगता है कर
यह जरूरी नहीं कि हर कैश गिफ्ट टैक्सेबल हो। हालांकि ऐसे अपवाद हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कैश गिफ्ट कर योग्य नहीं होते है। इसमें शामिल है रिश्तेदारों से प्राप्त धन- जैसे कि पति या पत्नी, भाई या बहन, व्यक्ति के पति या पत्नी के भाई या बहन; व्यक्ति के माता-पिता के भाई या बहन; व्यक्ति का कोई वंशज, व्यक्ति के जीवनसाथी का कोई वंशज आदि।

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