फूड सेफ्टी अथोरिटी के नये नियम छोटे व्यापारियों के लिये आर्थिक महामारी जैसे: कैट

शिवपुरी
फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड अथोरिटी द्वारा बीती 4 सितम्बर 2020 को जारी अधिसूचना में जो नये नियम प्रस्तावित किये गये हैं वह छोटे व्यापारियों के लिये आर्थिक महामारी के रूप में होंगे। केन्द्र सरकार की हालिया अधिसूचना के संबंध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) प्रदेश  उपाध्यक्ष पवन जैन,  कार्यकारिणी सदस्य गंगाधर गोयल ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्ष वर्धन, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल को पत्र भेजकर एफएसएसएसएआई के नियमों को वापिस लेने की मांग की है।  

कैट ने कहा है कि अभी जो नई अधिसूचना जारी की है उसका खाद्य सुरक्षा और मानक ;स्कूल में बच्चों के लिये सुरक्षित भोजन संतुलित आहारद्ध नियम को लागू किया जिसमें कहा गया है कि ष्ष्खाद्य उत्पाद जिसमें किसी प्रकार की चर्बी बढाने की संभावना है अथवा चीनी या सोडियम का कोई भी सामान किसी भी स्कूल के गेट से किसी भी सीमा में 50 मीटर की रेडियस परिधि में स्कूली बच्चों को सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कैट मध्यप्रदेश ने इन नियमों का कडा विरोध करते हुये इसे बर्बर नियम करार दिया है। कैट अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने कहा कि यह नियम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकल पर बोकल आत्म निर्भर भारत के आव्हान का उल्लंघन करता है। यह कानून छोटे व्यापारियों का व्यापार छीनेगा और सरकारी अधिकारियों में गैरसंवेदनशीलता को दर्शाता है और देश के घरेलू व्यापार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड रहा है।

कैट ने एफएसएसएसएआई के इस नियम को तुरन्त वापिस लेने का आवाहन किया है। कैट ने सरकार से मांग की है कि वह इन गैर व्यवहारिक नियमों और विनियमों को वापस ले जो कि व्यक्ति के मौलिक व्यवहार का उल्लंघन करता है। मौजूद परिस्थियों के कारण सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं हैए जबकि एफएसएसएसएआई लोगों को उनके मौजूदा व्यवसायों से वंचित करने के लिए अडिग है। इसके लिए एफएसएसएसएआई की जितनी आलोचना की जाये कम है।

Back to top button