रेत के अवैध परिवहन में वाहन मालिकों को 53 हजार का अर्थदण्ड

कांकेर
चारामा तहसील के ग्राम मचांदुर स्थित रेत खदान से दो हाईवा वाहनों से रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने के प्रकरण में कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा संबंधित हाईवा मालिकों को 26 हजार 500 रुपए के मान से 53 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा उन्हें चेतावनी दी गई है कि उक्त वाहन के माध्यम से यदि पुन: अवैध रूप से रेत खनिज का परिवहन करते पाया जाता है, तो वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी।

खनिज अधिकारी कांकेर के द्वारा गत 06 नवंबर को ग्राम मचांदुर में हाईवा वाहन क्रमांक सीजी-08 ए.सी.6966 के माध्यम से वाहन चालक मुकेश कुमार साहू, निवासी राजनांदगांव, सोमजी के द्वारा 10 घनमीटर तथा हाईवा वाहन क्रमांक सीजी-08, ए.जे. 6436 के माध्यम से वाहन चालक सुखेन्द्र ठाकुर, निवासी सेमरा दैहान घुमका के द्वारा रेत का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने पर वाहन को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा वाहन स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।  प्रकरण में खनिज निरीक्षक कांकेर के प्रतिवेदन एवं वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रत्येक वाहन स्वामी को 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा खनिज का बाजार मूल्य 1500 रुपए कुल 26 हजार 500 रुपए से दण्डित किया गया है। इस प्रकार रेत के अवैध परिवहन के दो प्रकरण में कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा वाहन मालिकों को 53 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा उन्हें भविष्य में इसका पुनरावृत्ति नहीं करने की हिदायत दी गई है, अन्यथा अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाये जाने पर वाहन को राजसात करने की चेतावनी भी दी गई है।

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