बहराइच में दहेज हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास

 बहराइच                                                                                                             
बहराइच में दहेज हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज नितिन पांडेय ने दोष सिद्ध अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

विशेश्वरगंज थाने के जलालपुर निवासी राम अनुज पांडेय ने अपनी बेटी खतूना पांडेय की शादी पयागपुर थाने के इन्द्रापुर निवासी कक्कू मिश्रा उर्फ राजू पुत्र सुरेन्द्र नाथ के साथ की थी। शादी के बाद से ही दहेज में दस हजार नकदी व साइकिल की मांग को लेकर खतूना को मारपीट कर उत्पीड़न किया जा रहा था। 28 अप्रैल 2008 की रात खतूना को मारपीट कर उसके ऊपर कैरोसीन छिड़ककर आग लगा दी। जिससे युवती की मौत हो गई।

मृतका के भाई राम गोपाल पांडेय ने अपने बहनोई कक्कू मिश्रा उर्फ राजू के विरुद्ध दहेज हत्या की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिस पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट ने गवाहान के बयान सुने। आरोपी के कोर्ट में बयान हुए। गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के जज नितिन पांडेय ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से एडीजीसी फिरोज अहमद खां के तर्कों को सुना।

आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर 4 माह की  अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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