यासीन मलिक रुबिया सईद अपहरण में दोषी ,चलेगा मुकदमा

श्रीनगर
एक स्‍पेशल टाडा कोर्ट ने जम्‍मू कश्‍मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक के ख‍िलाफ 31 साल पुराने रुबिया सईद के अपहरण मामले में आरोप तय किए हैं। साल 1989 में आतंकवादियों ने रुबिया सईद का अपहरण किया था। अब इस मामले में जल्‍द ही मुकदमा शुरू होगा। यासीन मलिक के वकील ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।

अपहरण के कुछ दिनों पहले ही रुबिया सईद के पिता मुफ्ती मोहम्‍मद सईद वीपी सरकार में देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने थे। रुबिया को 8 दिसंबर को अगवा किया गया था और 13 दिसंबर को रिहा किया गया। उनके बदले में जम्‍मू-कश्‍मीर की फारूख अब्‍दुल्‍ला सरकार ने जेकेएलएफ की मांग पर 5 आतंकवादियों को रिहा किया था।

'सरकार नहीं चाहती वह जेल से बाहर आएं'
स्‍पेशल कोर्ट के इस फैसले पर यासीन मलिक के वकील राजा तुफैल ने सवाल उठाते हुए कहा, '31 साल हो गए पर यासीन मलिक को इस मामले में न तो अरेस्‍ट किया गया न बुलाया गया। अब कौन सी जल्‍दी है? सरकार नहीं चाहती है कि वह जेल से बाहर आएं। सरकार यासीन मलिक के खिलाफ पुराने केस खोदकर निकाल कर उनकी आजादी छीनना चाहती है और पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है।'

 

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