मैरिज गार्डन: अलग से संपत्तिकर, जलदर और उपभोक्ता प्रभार की देनी होगी राशि

भोपाल
शहर में लायसेंस के बिना मैरिज गार्डन का संचालन करना व्यवसासियों के लिए महंगा साबित होगा। निगम प्रशासन ने पंजीयन शुल्क समेत संपत्तिकर, जलदर और उपभोक्ता प्रभारी की राशि नहीं देने वाले व्यवसासियों को साफ कर दिया हैं कि टैक्स जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। पहले बने लायसेंस 7 दिन में जारी किये जाएंगे। नए आवेदन पर 30 दिन की अवधि में लायसेंस जारी होगा। व्यवसाय के लिए भवन निर्माण की अलग से अनुमति लेना होगी।

निर्धारित शर्तों के पालन करने पर ही अनुमति दी जाएगी और अस्थाई निर्माण के लिए आर्किटेक्ट का लेआउट प्रस्तुत करना होगा। निगमायुक्त ने कहा कि सिंगल यूज कप, चम्मच, प्लेट, गिलास आदि उपभोक्ता को उपलब्ध कराने से इंकार करें। गीले कचरे से निष्पादन के लिए सीएनजी गैस बनाने के प्लांट के निर्माण और स्वच्छता की गतिविधियों से रैंकिंग के लिए मिलने वाले अंकों के बारे में व्यवसासियों को बताया और कहा कि हमें आपसी सहयोग से अपने शहर के पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और स्वच्छता में पूरे देश में अपने शहर को प्रथम स्थान पर लाना है।

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