बिना TC के एडमिशन करने वाले स्कूलों पर लोक शिक्षण आयुक्त करेगा कार्रवाई

भोपाल
प्रदेश के सरकारी व प्रायवेट स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को बगैर टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की मांग पर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की आयुक्त जयश्री कियावत ने इस संबंध में सभी जिले के संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है। बिना टीसी के एडमिशन देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में इस बार स्कूल नहीं खुले हैं।

आॅनलाइन ही पढ़ाई चल रही है। ऐसे में कई प्राइवेट स्कूल फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। कोरोना काल में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब होने पर कई विद्यार्थियों ने प्राइवेट स्कूल से टीसी लिए बगैर ही सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। प्राइवेट स्कूलों ने इसकी शिकायत कमिश्नर स्कूल शिक्षा जयश्री कियावत से की। इस पर कमिश्नर ने स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों का हवाला देते हुए बिना टीसी के एडमिशन नहीं देने का आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में लिखा गया है कि कोई विद्यार्थी या अभिभावक जो एमपी के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर होकर एडमिशन लेना चाह रहा हो, उसे एडमिशन के समय  ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) देना होगा। जहां उसने अंतिम बार पढ़ाई की हो।

इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा में बिना टीसी के किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाए। अगर इस संबंध में शिकायत मिलती है तो संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाए।

पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में बिना टीसी के प्रवेश हो सकते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के मुताबिक, पहली से 8वीं तक टीसी का कोई बंधन नहीं है। हालांकि अधिकांश सरकारी स्कूल बिना टीसी के प्रवेश नहीं दे रहे है।

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