मुख्तार अंसारी को पंजाब से नहीं लाएगी यूपी पुलिस 

 लखनऊ  
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पंजाब पुलिस की अभिरक्षा में ही यूपी आएगा। उसे यूपी के बांदा जिले की जेल में दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार को यूपी लाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। उसे लाने के लिए यूपी पुलिस कोई तैयारी नहीं कर रही है। 

पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्तार को यूपी वापस भेजने की जो समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, उसके मुताबिक कार्रवाई पंजाब पुलिस को करनी है। इस कारण यूपी पुलिस ऐसा कोई विशेष दस्ता नहीं बना रही है, जो उसे लेने पंजाब जाएगा। पंजाब पुलिस ही उसे अपनी अभिरक्षा में लाकर बांदा जेल में दाखिल करेगी। मुख्तार को बांदा जेल से ही निकालकर पंजाब के रोपड़ जिले की जेल में ले जाया गया था। हालांकि पंजाब पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। मुख्तार से संबंधित मुकदमे की सुनवाई प्रयागराज के एमपी-एमएए कोर्ट में चल रही है। इस बीच राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी लंबे समय से निजी एंबुलेंस का प्रयोग कर रहा है। यह एंबुलेंस उसका सुरक्षित किला है, जिसमें उसके हथियारबंद गुर्गे साथ चलते हैं। एक अधिकारी बताते हैं कि यूपी आने के बाद मुख्तार को बांदा जेल में रखा जाएगा। यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 

कोर्ट ने मुख्तार को 13 अप्रैल को किया तलब

मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में मऊ कोर्ट ने 13 अप्रैल को तलब किया है। इस मामले में बाहुबली विधायक वांछित चल रहे हैं। वहीं शस्त्र के मामले में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये मुख्तार की कोर्ट में पेशी हुई। इसमें अगली तिथि 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है।  
वर्ष 2003 में मुख्तार ने अपने लेटर पैड पर तीन लोगों के शस्त्र लाइसेंस के लिये पैरवी की थी। बाद में तीनों के नाम और पते सही नहीं पाये गये थे। इस मामले में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्तार वांछित चल रहें है। इसमें अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश व गैंगस्टर कोर्ट रामअवतार प्रसाद ने सुनवाई के बाद जारी वांरट बी के तहत 13 अप्रैल 2021 को रोपड़ जेल से तलब करने का आदेश दिया। वहीं शस्त्र लाइसेंस के दूसरे मामले में कोर्ट ने आठ अप्रैल को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित किया है।

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