होम आइसोलेशन का पालन नहीं करने वालों पर लगाया जा सकता है पांच हजार का अर्थदण्ड
धमतरी
कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने संक्रमण की श्रृंखला को रोकने के लिए जिले में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण भीड़-भाड़ वाले स्थल, परिवार, बाजारों में संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी नहीं बनाने अथवा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन नहीं करने की वजह से फैलता है। संक्रमण से बचने के लिए यह जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति से परिवार एवं पड़ोसी दूरी बनाएं और जागरूक रहें। इसके लिए व्यक्तिगत काउंसलिंग और सामूहिक जागरूकता पर कलेक्टर ने बल दिया है।
उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन तभी ठीक हो सकता है, जब संक्रमण की दर को कम किया जा सके। इसके लिए सभी ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, बाजार स्थल, मंडी, हाट-बाजार, बसों इत्यादि में गंभीर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि जिले में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि जागरूकता, सतर्कता एवं निगरानी से बिना लॉकडाउन के भी कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सकता है। कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देशित किया कि यदि मरीज अथवा उसका परिवार होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उनके ऊपर पांच हजार रूपए अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रत्येक परिवार की निगरानी शासकीय कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा सकती। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 15-20 वॉलिंटियर्स का चिन्हांकन करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।