हवाई यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

 

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने दूसरे राज्यों से सूबे में आने के लिए कोविड (COVID-19) की आरटीपीसीआर (RT-PCR Test Report) जांच के अपने पहले के नियमों में संशोधन किया है. सरकार ने 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देश में संशोधन कर यात्रियों को बड़ी राहत दी है. इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार ने प्रदेश के पुलिस कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी को जारी आदेश में कहा है कि अब अन्य राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों के साथ अन्य यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है.

अब 96 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाकर सफर करने की छूट यात्रियों को रहेगी. अगर यह रिपोर्ट नहीं हो तो इन यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. इन्हीं शर्तों पर बाहर से आए यात्रियों को राज्य में कहीं भी जाने की छूट होगी.

सरकार के नए निर्देश के मुताबिक, जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि के लिए RT-PCR जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी उनकी कोविड-19 जांच एयरपोर्ट पर की जाएग. रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा. रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में जरूरी जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी. वहीं इस नियम को सड़क और रेल यात्रियों के लिए भी अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा गया है. साथ ही कहा गया है कि इन निर्देशों का फॉलो अप अधिकारी लेते रहें. बाकी के नियम जो पहले थे वो वैसे ही रहेंगे.

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