बागपत में शमशान घाट से कफन चुराने वालों को मिली जमानत

 बागपत 
बड़ौत में श्मशान घाटों से कफन चोरी कर बेचने के मामले में जेल में बंद सातों आरोपियों को जमानत मिल गई है। अब इन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इस मामले में  व्यापारियों को जेल भेजने का जिलेभर में विरोध भी हुआ था। अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता एड. राजुद्दीन ने बताया कि गत 10 मई को बड़ौत कोतवाली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर कफन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करने का दावा किया था। जिसमें कुछ कपड़े बरामद कर बड़ौत शहर के कपड़ा व्यापारी प्रवीण कुमार जैन पुत्र श्रीपाल जैन, आशीष जैन उर्फ उदित जैन पुत्र प्रवीण, श्रवण कुमार शर्मा पुत्र राममोहन, ऋषभ जैन पुत्र अरविन्द, राजू पुत्र ईश्वर, बबलू पुत्र वेदप्रकाश, शाहरूख खान पुत्र मोबीन को जेल भेज दिया था। इस मामले में सभी व्यापारियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था और मुकदमे की सुनवाई जिला जज के न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि मुकदमे में लगाई गई धाराओं पर न्यायालय में बहस हुई, जिसमें पुलिस द्वारा लगाये गए आरोपों का कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला। जिसमें सुनवाई के बाद न्यायालस ने सातों आरोपियो को जमानत दे दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। 
 

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