आत्मनिर्भर रोजगार योजना का विस्तार,केंद्र सरकार ने पीएफ को लेकर दी राहत

नई दिल्ली

देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक राहतों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है।

इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12 प्रतिशत सरकार वहन करेगी।

23 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख तक का कर्ज

सीतारमण ने कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत के तौर पर इस पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया है। यह महामारी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा है एक राहत पैकेज है, जिसके तहत मेडिकल सेक्टर को लोन गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की भी घोषणा की है।

कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत के तौर पर इस पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।

 

योजना की खास बातें

इस योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे.
15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी.
15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य जिन्होंने 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया और 01.10.2020 से या उसके बाद कार्यरत है.

क्या होगा पैमाना

केंद्र सरकार निम्नलिखित पैमाने पर 01.10.2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी:

1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान, कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल वेतन का 24% 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान, केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंशदान (वेतन का 12%)

कोविड के लिए 1.1 लाख करोड़ का पैकेज
वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए. जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपये की लोन गारंटी की घोषणा की गई है.  

 

योजना की खास बातें

इस योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे.
15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान में रोजगार पाने वाला कोई भी नया कर्मचारी.
15,000 रुपये से कम का मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य जिन्होंने 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाया और 01.10.2020 से या उसके बाद कार्यरत है.

क्या होगा पैमाना

केंद्र सरकार निम्नलिखित पैमाने पर 01.10.2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी:

1000 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान, कर्मचारी का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%) कुल वेतन का 24% 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान, केवल कर्मचारी के ईपीएफ का अंशदान (वेतन का 12%)

कोविड के लिए 1.1 लाख करोड़ का पैकेज
वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए. जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपये की लोन गारंटी की घोषणा की गई है.  

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