कोरोना की चुनिंदा दवाओं पर नहीं लगेगी GST, काउंसिल ने 31 दिसंबर तक दी राहत: सूत्र 

लखनऊ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर आज (शुक्रवार) उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, इस दौरान कारोबारियों से लेकर आम जनता से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों मिल रही जानकारी से पता चला है कि बैठक में कोरोना वायरस के उपचार में उपयोग की जाने वाली चुनिंदा दवाओं पर रियायतें 31 दिसंबर तक बढ़ा दी हैं।  रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर लगने वाली जीएसटी से राहत दी गई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक एम्फोटेरिसिन बी, टोसीलिजुमैब दवा पर कोई जीएसटी नहीं होगी। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कोरोना वायरस संकट के बीच पहली बार एक छत के नीचे बैठक हो रही है। 

सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद ने रियायती दरों के तहत लिस्ट में और दवाएं जोड़ने को भी मंजूरी दे दी है। इमें से 31 दिसंबर तक कई दवाओं पर जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर राहत दी है। इनमें इटोलिजुमैब, पॉसकोनाजोल, इन्फ्लिक्सिमैब, बामलानिविमैब और एटेसेविमैब, कासिरिविमैब, इम्देवीमैब, 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज और फेविपिरवीर शामिल हैं। वहीं, सूत्रों का कहना है कि बैठक में सिक्किम को फार्मा वस्तुओं की इंट्रा स्टेट आपूर्ति पर तीन साल के लिए 1 प्रतिशत COVID-19 उपकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि दिनों तक चलने वाली जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक से आज जनता को महंगाई से राहत की उम्मीद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में प्रेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। 

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