टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत की खबर, लागू हुआ ये नियम

 नई दिल्ली 
बीते सितंबर महीने में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए इंडस्ट्रीज से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए। इसी में से एक नियम लाइसेंस शुल्क के विलंब से भुगतान पर ब्याज दर से जुड़ा था। संशोधित नियम अब लागू हो गया है। इसके लागू होने के साथ ही टेलीकॉम सेक्टर की उन कंपनियों को राहत मिलेगी, जो बकाया के बोझ तले दबी हैं। 

क्या है नया बदलाव: टेलीकॉम डिपार्टमेंट अब लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य सांविधिक बकाये के भुगतान में देरी के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक साल की कोष की सीमांत लागत (एमसीएलआर) के ऊपर दो प्रतिशत का ब्याज लेगा। ब्याज का संयोजन सालाना आधार पर किया जाएगा। अभी तक दूरसंचार कंपनियों को एसबीआई के एक साल के एमसीएलआर के ऊपर चार प्रतिशत का ब्याज देना होता था। ब्याज का संयोजन मासिक आधार पर किया जाता था।

संशोधन में कहा गया है कि लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य बकाया के भुगतान में देरी पर एसबीआई के एक साल के एमसीएलआर (वित्त वर्ष की शुरुआत से) के ऊपर दो प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।

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