MP के किसानो और भूस्वामियों के लिए अच्छी खबर, कोर्ट में जमानत की एंट्री भी होगी ऑनलाइन

भोपाल
मध्यप्रदेश के किसानो और भूस्वामियों के लिए अच्छी खबर है। अभी तक प्रदेश में खसरा, खतौनी और नक्शे ही आॅनलाईन मिलते थे अब ऋण पुस्तिका भी आॅनलाईन मिल सकेगी। आयुक्त भू अभिलेख इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उसके बाद इसे पोर्टल के जरिए, एप के जरिए आम नागरिक आम नागरिक अब घर बैठे कितनी ही बार ऋण पुस्तिका डाउनलोड कर सकेगा।  अभी किसानों को जमीन की ऋण पुस्तिका लेने के लिए तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी के चक्कर नहीं लगाना पड़ता है।

लोक सेवा केन्द्र से तीस रुपए जमाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। पटवारी, तहसीलदार तीस दिन की समयसीमा के भीतर इसे जारी करते है। नई व्यवस्था में आयुक्त भू-अभिलेख के एप के जरिए आॅनलाईन आवेदन कर कोई भी व्यक्ति इसे सीधे डाउनलोड कर सकेगा। इसके लिए आयुक्त भू-अभिलेख के सर्वर से जुड़े डाटा का उपयोग किया जाएगा। इस पर सारी जानकारी पहले से ही अपडेट रूप से उपलब्ध होगी। उसे आम नागरिक सीधे डाउनलोड कर सकेंगे।

ऋण पुस्तिका का उपयोग अभी थाने में जमानत के लिए भी किया जाता है। नई व्यवस्था जो होने जा रही है उसमें अब किसी ऋण पुस्तिका पर जमानत लिए जाने पर आॅनलाईन उसकी एंट्री ऋण पुस्तिका में हो जाएगी। इससे जमीन खरीदने वाले को इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। विधि विभाग ने भी इसके लिए सहमति दे दी है।

फिलहाल भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए पटवारी, राजस्व निरीक्षक के पास आवेदन देना होता है। इसमें भी तीस दिन का समय लगता है। इसीलिए आयुक्त भू अभिलेख अब इस दस्तावेज को भी आॅनलाईन करने जा रहे है। अब किसानों को इसके लिए राजस्व विभाग के अमले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

अभी प्रदेश में जमीन के खसरे-खतौनी और नक्शे आॅनलाइन उपलब्ध है। डिजिटल प्लेटफार्म पर  इन दस्तावेज के आॅनलाईन मिलने से किसानों और आम नागरिको को काफी सहूलियत हो गई है। अब जमीन का नक्शा, देखने या खसरा निकलवाने के लिए लोगों को तहसील या पटवारी के चक्कर नहीं लगाना पड़ता है।

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