समाधान योजना उपभोक्ताओं को पुराने बकाया करना होगा जमा

जबलपुर
 घरेलू उपभोक्ता को यूं तो बिजली कंपनी ने छूट का ऑफर देकर राहत दी है लेकिन पुरानी बकाया राशि को जमा करने की बाध्यता से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार आ गया है। उपभोक्ताओं को अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की राशि अब नए बिल में जुड़ आएगी। शासन ने हाल ही में जारी आदेश में "समाधान योजना" लागू की है। जिसमें कोरोना के कारण उस समय अधिभार और मूल बकाया राशि की वसूली रोक ली गई थी। जिसे अब लिया जाएगा।

ऊर्जा विभाग द्वारा पुराने बकाया राशि के भुगतान के लिये उपभोक्ताओं को दो विकल्प समाधान योजना में दिए हैं। इसके तहत पहले विकल्प के रूप में बकाया मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत बकाया की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में बकाया मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। इन दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूरी राशि और माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी।

15 दिसंबर तक लाभ: योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक होगी। इस दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण 30 दिनों में करना होगा। बिजली उपभोक्ता द्वारा योजना की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर वितरण कंपनी द्वारा बकाया की गई राशि का समावेश कर आगामी माह के बिल जारी किए जाएंगे।

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