सीलमपुर: छह साल पहले जानलेवा हमला, कोर्ट से आरोपित को मिली पांच साल कैद की सजा

नई दिल्ली
सीलमपुर इलाके में जानलेवा हमला करने के छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपित को पांच साल कैद सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा भी तय किया है। वसीम ने सितंबर 2015 में अपने साथी आसिफ उर्फ छिपरा के साथ मिलकर सीलमपुर मार्केट के-ब्लाक में आसिफ उर्फ अशी के पेट में गोली मारी थी। वारदात के कुछ वक्त बाद ही पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। अगस्त 2017 में आरोपित आसिफ उर्फ छिपरा की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया था कि आरोपित वसीम के खिलाफ पुलिस के पास दो गवाह और मोबाइल की सीडीआर है। जिससे यह पता चलता है कि वसीम ने ही वारदात को अंजाम दिया। बीती 16 अगस्त को कड़कड़डूमा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव के कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए कहा था कि घायल युवक और गवाहों के बयान मेल खा रहे हैं। दोनों गवाह झूठ नहीं बोल सकते। इस मामले में सजा पर सुनवाई होने से पहले न्यायाधीश विनोद यादव का स्थानांतरण राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश के पद हो गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर सजा तय करने के लिए इस मामले की फाइल को राउज एवेन्यू कोर्ट भेजा गया था। वहां से सजा पर निर्णय हुआ है।

वहीं एक अन्य मामले में दंगे के दौरान भड़काऊ भाषण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ आप नेता मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खान और एआइएमआइएम विधायक वारिस पठान के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता अजय गौतम ने राष्ट्र विरोधी ताकतों का पता लगाने की मांग की है।दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया, 758 मामले हुए थे दर्ज, एक और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया गया निर्देश

 

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