पंचायत चुनाव आचरण संहिता लागू होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वालो की जानकारी देना अनिवार्य

इंदौर
 प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रतिबंध और नियम लागू कर दिए गए हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही जनपद पंचायत क्षेत्र इंदौर, डॉ. आम्बेडकर नगर महू, देपालपुर और सांवेर में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है।

चुनाव की घोषणा के साथ ही जनपद पंचायत क्षेत्र इंदौर, डॉ. अम्बेडकर नगर महू, देपालपुर, सांवेर में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रों के राजस्व सीमा में आने वाले सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के संबंध में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन द्वारा सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत क्षेत्र इंदौर, डॉ. आंबेडकर नगर महू, देपालपुर और सांवेर के राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों और प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें।

उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन शाम पांच बजे तक भेजना अनिवार्य रहेगा। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले की 312 ग्राम पंचायतों में से 309 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें पंच, सरपंच के साथ ही जनपद और जिला पंचायतों के सदस्यों का चुनाव भी हो रहा है।

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