केवल 7 दिन बाकी; निपटा लें ईपीएफ, आईटीआर समेत ये 4 जरूरी काम

नई दिल्ली।
अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया हो तो जल्द जमा करा दें। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आईटी रिटर्न समेत चार अन्य जरूरी काम ऐसे हैं, जिनकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर हैं। इन्हें निपटाने के लिए सिर्फ सात दिन बचे हैं।

आईटी रिटर्न
नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और कोरोना वायरस के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है। आयकर विभाग ने तीसरी बढ़ाकर इसे 31 दिसंबर किया है। विभाग ने सलाह दी है कि अंतिम तिथि तक इंतजार न करें और जल्द रिटर्न जमा कराएं। इसके बाद जमा करने पर जुर्माना लगेगा।

पीएफ खाते को करें आधार से लिंक
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते को आधार कार्ड से लिंक करने और नॉमिनी का नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर है। ईपीएफ खाते (यूएएन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। खाता धारक अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है।

पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें
सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर से पहले जमा कराना होता है। इस साल इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक दिया गया है। अंतिम तिथि तक सर्टिफिकेट जमा न कराने पर पेंशन मिलना रुक सकती है।

डीमैट-ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी कराएं
सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों की केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी थी। केवाईसी के तहत नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, चालू मोबाइल नंबर, आयु, सही ईमेल आईडी जैसी जानकारियां अपडेट करनी होती हैं। केवाईसी न होने पर खाता बंद हो सकता है।

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