MP High Court के कामकाज का समय बदला, अब ज्यादा देर तक होगी कार्यवाही

जबलपुर
नए साल में मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में ज्यादा देर काम होगा. अदालत का समय बढ़ा दिया गया है. हाईकोर्ट के कामकाज के समय में आधा घंटे की बढ़ोतरी की गयी है. गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. आज से बदला हुआ नया समय लागू हो गया है.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का नया संकल्प पक्षकारों के लिए राहत लेकर आया है. अब हाई कोर्ट में आधा घंटा ज्यादा काम होगा. इसका सीधा लाभ पक्षकारों को मिलेगा. उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए अब और ज्यादा समय दिया जा सकेगा.

आधा घंटे ज्यादा लगेगा हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के काम के घंटे बढ़ा दिये गए हैं. इसका सीधा मकसद यही है कि काम में तेजी आए और ज्यादा केस की सुनवाई हो सके. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 में संशोधन का सुझाव दिया गया है. अब जबलपुर हाईकोर्ट सहित ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में सुबह सवा दस (10.15) बजे से लेकर शाम साढ़े चार (4.30) तक लगेगा. अभी तक कोर्ट का समय सुबह 10.30 बजे से सायं 04.30 बजे तक था. इसमें से दोपहर 01.30 बजे से लेकर 02.30 बजे लंच ब्रेक होता था. यानि वास्तविक काम के घंटे 5 ही थे, लेकिन अब साढ़े 5 घंटे काम होगा. लंच ब्रेक में भी 15 मिनट की कटौती की गयी है.

सुबह 10.15 से शाम 4.30 तक
संशोधन के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में अब सुबह 10.15 बजे से सायं 04.30 बजे तक अदालती कामकाज होगा. इसमें से लंच ब्रेक सिर्फ 45 मिनट यानि दोपहर 01.30 बजे से 02.15 बजे तक होगा. इस तरह रोज आधा घंटा समय बढ़ने से पेंडिंग केस निपटाने के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा. म.प्र. राजपत्र की अधिसूचना में ये संशोधन पब्लिश कर दिया गया है. आज से नया शेड्यूल लागू भी हो गया है.

4 लाख केस पेंडिंग
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीनों बैंच में करीब 4 लाख के पेंडिंग हैं. इस तरह अदालतों पर भारी-भरकम बोझ है. इन तीनों बैंचों में जजों के जितने पद स्वीकृत हैं उनके मुकाबले कम जजों की नियुक्ति हुई है. काफी पद खाली पड़े हैं. इसी वजह से केस की सुनवाई में समय लगता है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में पेंडिंग केस के मुकाबले न्यायाधीशों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. यही वजह है कि पुराने मामले निपट नहीं पाते कि नये मामले दायर हो जाते हैं.

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