प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत 2 माह का एक मुस्त खाद्यान्न होगा वितरित

मुरैना
मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के आदेशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत समस्त पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दो माह का खाद्यान्न एक मुस्त किया जायेगा।
    
जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत जनवरी, फरवरी (दो माह) का नियमित खाद्यान्न शासकीय उचित मूल्य दुकानों से पीओएस मशीन, बायोमैट्रिक से सत्यापन के आधार पर प्राप्त होगा। यदि किसी उपभोक्ता को पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त न हो तो वह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी या जिला खाद्य शाखा मुरैना में शिकायत दर्ज करा सकता है। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं अन्य संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्रवाही की जायेगी।

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