उज्जैन: मुस्लिम शख्स पर धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस

उज्जैन
मध्य प्रदेश पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इस शख्स की 10 दिन पहले उज्जैन में एक हिंदू महिला के साथ यात्रा करने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों ने ट्रेन से खींचकर पिटाई की थी। महू थाने के नगर निरीक्षक अरुण सोलंकी ने बताया कि सोमवार को एक महिला की शिकायत पर आजाद नगर इंदौर निवासी 26 वर्षीय आसिफ शेख के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया गया है। शख्स पर महू की 25 वर्षीय महिला से जबरन शादी कराने का भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने कहा, 'आसिफ शेख उसके पति का दोस्त है। वह अक्सर उसके घर आता-जाता था। कुछ महीने पहले शेख ने उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें क्लिक की थीं। उसने महिला को बदनाम कर धमकाया। वह उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। हाल ही में, उसने मुझ पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था।'

महिला बोली- अब जुटाया शिकायत करने का साहस
महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह दबाव में थी और केवल वही कर रही थी जो उससे कहा जा रहा था। महिला ने शिकायत में कहा है, '14 जनवरी को आरोपी शख्स जबरदस्ती उसे अजमेर ले जा रहा था। जब कुछ लोगों ने उन्हें रोका तो वह डर गई और उसने जीआरपी, उज्जैन में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अब उसने शिकायत दर्ज कराने का साहस जुटाया है।' शिकायत के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

युवक पर था हिंदू महिला को गुमराह करने का आरोप
आपको बता दें कि इससे पहले 14 जनवरी को एक दक्षिणपंथी संगठन का सदस्य होने का दावा करने वाले पिंटू कौशल ने कुछ अन्य लोगों के साथ उज्जैन रेलवे स्टेशन पर शेख को ट्रेन से खींचकर उसकी पिटाई की थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कौशल ने बाद में दावा किया था कि विवाहित हिंदू महिला को मुस्लिम पुरुष द्वारा 'गुमराह' किया गया था, और वे शादी के लिए अजमेर जा रहे थे। कौशल ने कहा था, 'हमें सूचना मिली और उन्हें ट्रेन से बाहर लाया गया। हमने उन्हें पुलिस कार्रवाई के लिए जीआरपी, उज्जैन को सौंप दिया क्योंकि यह 'लव जिहाद' का मामला था।' हालांकि, जीआरपी उज्जैन की पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने कहा था कि पुरुष और महिला फैमिली फ्रेंड हैं और महिला की मां ने इसकी पुष्टि की है, इसलिए हमने उन्हें जाने दिया।'

 

Back to top button