महाराष्ट्र के 12 BJP विधायकों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया निलंबन

 नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधान‍िक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक सत्र से ज्‍यादा का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है, जिसमें हंगामा हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया।

इन विधायकों को पिछले साल पांच जुलाई को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उन पर विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।

निलंबित 12 सदस्यों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल थे। इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने पेश किया था और इसे ध्वनि मत से पारित किया गया था।

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