नियमों का पालन नहीं तो स्कूल बसों पर ठुकेगा जुर्माना

 ग्वालियर
स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब दोबारा सख्ती कर रही है। इसके तहत निर्देशों का पालन नहीं करने वाली स्कूल बसों पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी करवाया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ द्वारा जो एडवाइजरी जारी की है,उसके अनुसार ही बसों का संचालन कर सकेंगे।  साथ ही नियमों का पालन सख्ती से करने को कहा है।

बता दें कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन, अभिभावक, शासकीय विभाग, पुलिस, परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है। पिछले सात महीनों के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्षमता से अधिक सवारी (ओवर लोडिंग), बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना अग्निशमन यंत्र आदि के स्कूल वाहन चलाने पर कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ वाहनों पर न्यायालय ने  जुर्माना लगाया है, जबकि कई वाहनों से समन शुल्क वसूल किया गया है।

स्कूल-कॉलेज बसों में यह होनी चाहिए व्यवस्था

  • स्कूल/कालेज बस पीले रंग से पेंट की जाएं
  •  आगे-पीछे बड़े एवं सुवाच्य अक्षरों में 'स्कूल बस लिखा जाए। यदि बस किराए की है तो विद्यालयीन सेवा लिखें।
  • निर्धारित सीट से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बिठाए जाएं।
  • अनिवार्य रूप से फर्स्ट एड बाक्स की व्यवस्था हो।
  • खिड़कियों में आड़ी पट्टियां (ग्रिल) अनिवार्य रूप से फिट करवाएं।
  • अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो।
  • स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से हो।
  • दो सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से चालू स्थिति में हों, जिसमें एक कैमरा आगे की ओर तथा दूसरा पीछे लगा होना आवश्यक है।
  • बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखा हो।
  • दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी लगी हो।
  • बस्ते रखने के लिए सीट के नीचे व्यवस्था हो।
  • सुरक्षा की दृष्टि से लाते-ले-जाते समय एक व्यक्ति यथासंभव स्कूल शिक्षक की व्यवस्था की जाए। यदि बस में छात्राएं हो तो महिला शिक्षक की उपस्थिति हो।
  • सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के माता-पिता या स्कूल शक्षिक भी बस में यात्रा कर सुरक्षा मापदंडों को जांचें।
  • वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।
  • यदि कोई ड्राइवर वर्ष में दो बार से अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन जैसे लाल सिग्नल को जम्प करना, लेन नियम का पालन नहीं करना एवं अनधिकृत व्यक्ति से वाहन चलवाने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को हटाया जाए।
  • यदि कोई ड्राइवर वर्ष में एक बार भी ओवर स्पीड, नशे में वाहन चलाना या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ड्राइवर नहीं रखा जाए।
  • छात्र/छात्राओं की सूची मय नाम/पता, ब्लड गु्रप एवं बस स्टाप (जहां से छात्र/छात्राओं को पिकअप एवं ड्राप करते हैं) की सूची चालक को रखनी होगी।
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