आरएसएस को अपना मार्च निकालने की अनुमति दे-मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह 6 नवंबर को आरएसएस को अपना मार्च निकालने की अनुमति दे।

न्यायमूर्ति जी.के. इलांथिरैया ने यह फैसला आरएसएस के तिरुवल्लूर जिले के संयुक्त सचिव आर कार्तिकेयन द्वारा गांधी जयंती दिवस (2 अक्टूबर) पर रूट मार्च पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा दायर एक याचिका पर दिया।

राज्य पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए राज्य में 50 स्थानों पर आरएसएस द्वारा घोषित 2 अक्टूबर को रूट मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया था।

राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र सरकार द्वारा इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद आरएसएस को जुलूस निकालने की अनुमति देने से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

वीसीके और वाम दलों, सीपीआई और सीपीआई-एम ने भी आरएसएस के मार्च को चुनौती देने के लिए 2 अक्टूबर को एक रैली आयोजित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, राज्य सरकार ने रैली पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद वीसीके नेता थोल थिरुमावलवन ने द्रमुक के खिलाफ मोर्चा खोला।

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