सिक्किम से अनुच्छेद 371एफ को हटाया नहीं जा सकता: CM तमांग

गंगटोक
 सिक्किम के मुख्यमंत्री पी. एस. तमांग ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 371एफ सिक्किम को विशेष दर्जा प्रदान करता है और इसे हटाया नहीं जा सकता। तमांग ने सोमवार को यहां राज्य विधानसभा में कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 371एफ एक सुरक्षा कवच है जिसे कोई हटा नहीं सकता, इसलिए निश्चिंत रहें।'

उन्होंने कहा, “राज्य के बाहर से किसी को नौकरी नहीं दी गई है। क्या किसी ने जमीन खरीदी है ? शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने इसे बरकरार रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्किम से संबंधित प्रासंगिक हिस्सों को भी 2023 के वित्त अधिनियम द्वारा हटाया नहीं गया है।”

मुख्यमंत्री ने विधायक डिल्ली राम थापा की आशंकाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत के महान्यायाभिकर्ता ने भी पुष्टि की है कि 371एफ उच्चतम न्यायालय 2023 के फैसले से प्रभावित नहीं हुआ है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि प्रभावित हुआ है। अनुच्छेद 14 हमें खत्म कर देगा, नहीं! यह सच नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे अनुच्छेद 14 ने उच्चतम न्यायालय के फैसले से रास्ता निकाला, जिसमें सिक्किम के कुछ लोगों द्वारा पहले राज्यसभा में प्रस्तुत याचिका का उल्लेख किया गया था। बाद में कई नकली सिक्किम विषय प्रमाण पत्र बनाये गये।

तमांग ने कहा, 'लेकिन फिर भी हम दिल्ली का दौरा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिक्किम के भविष्य के बारे में भी बातचीत करेगा।

 

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