महिला IPS से यौन उत्पीड़न में तमिलनाडु के पूर्व DGP दोषी, 3 साल की सजा

चेन्नई

तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेश दास को साथी महिला आईपीएल अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में आज तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। विल्लुपुरम की एक अदालत ने निलंबित आईपीएस अधिकारी को एक महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया और तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

महिला आईपीएस अधिकारी ने फरवरी 2021 में वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीसामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर यात्रा करते समय यौन उत्पीड़न किया था।

क्या था पूरा केस
फरवरी 2021 में तमिलनाडु राज्य में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अन्नाद्रमुक सरकार में तत्कालीन सीएम एडप्पादी के पलानीस्वामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात राजेश दास पर महिला आईपीएस ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। सरकार ने तुरंत ऐक्शन लिया और दास को नौकरी से निलंबित कर जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया।

मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन टीम के एक सदस्य ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने पुलिस कर्मियों सहित 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे। अधिकारी अपील कर सकता है और तत्काल जमानत मांग सकता है।"

यह मुद्दा 2021 में एक चुनावी मुद्दा बन गया था और विपक्ष के तत्कालीन नेता एमके स्टालिन ने सत्ता में आने पर उचित कानूनी प्रक्रिया और सजा का आश्वासन दिया था।

 

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