दिल्ली दंंगों में इस्तेमाल हुए 1.10 करोड़ रुपये, ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर की चार्जशीट

नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हुसैन और सह-अभियुक्त अमित गुप्ता के खिलाफ भी धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हुसैन और सह-अभियुक्त अमित गुप्ता के खिलाफ धन शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के साथ धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया।

ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि हुसैन और उनसे जुड़े व्यक्तियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और दंगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए डमी कंपनियों के जरिए लगभग 1.10 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया है। अदालत ने हुसैन और गुप्ता को 19 अक्टूबर को तलब किया है।

बता दें कि इस साल 24 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में नागरिक संशोधन कानून को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, नागरिकता कानून समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद नियंत्रण से बाहर हो गए। इस हिंसा में करीब 53 लोग मारे गए और लगभग 200 लोग घायल हो गए।

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