कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

प्रयागराज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी के भाइयों- अनवर शहजाद और सरजील रजा की गिरफ्तारी पर मंगलवार को रोक लगा दी। इन दोनों के खिलाफ गाजीपुर के कोतवाली पुलिस थाने में गैंगस्टर कानून के तहत मामला दर्ज है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एस के पचौरी की पीठ ने अनवर शहजाद और सरजील रजा की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि वर्ष 2019 में जमीन हड़पने के दो मामलों में झूठमूठ में उनका नाम शामिल किया गया, जिसके बाद 11 सितंबर, 2020 को उनके खिलाफ गैंगस्टर कानून की धारा 2/3 (1) के तहत गाजीपुर के कोतवाली पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में आरोप है कि याचिकाकर्ताओं का एक गिरोह है जिसमें उनके अलावा आफसा अंसारी भी शामिल हैं और ये लोग जमीन हड़पने में शामिल हैं और बेनामी सौदों के जरिए चल एवं अचल संपत्ति हासिल करने में शामिल रहे हैं। संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा, 'प्राथमिकी में बेनामी सौदों के जरिए चल-अचल संपत्ति हासिल करने के लिए गिरोह बनाने का आरोप है जिसकी जांच जरूरी है। इसलिए प्राथमिकी रद्द करने का याचिकाकर्ताओं का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।'

 

अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने इस मामले की जांच पर रोक नहीं लगाई, लेकिन पुलिस रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें राहत प्रदान की। अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जिन दो मामलों का हवाला दिया गया है, प्राथमिकी में उनके नाम नहीं थे और पूरक आरोप पत्र के जरिए उनके नाम जोड़े गए हैं।

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