50 फीसदी सरकारी कर्मचारियों को घर से करना होगा काम, सरकारी ऑफिसों में 50% स्टाफ ही आ सकेगा

नई दिल्ली 
दिल्ली में भी अन्य राज्यों की तरह कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिशें भी जारी हैं. इस बीच दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी किया है जिसके तहत 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी ही ऑफिस आ सकेंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है.

दिल्ली सरकार ने ऑफिसों में स्टाफ की उपस्थिति को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. ग्रेड-1 और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी स्टाफ पर यह आदेश 31 दिसंबर तक लागू रहेगा. देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑफिसों में 50 फीसदी स्टाफ को बुलाने और 50 फीसदी को वर्क फ्रॉम होम के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी अपनी मंजूरी दे दी है.

DDMA की ओर से जारी आदेश 
इससे पहले दिल्ली सरकार की दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने एक ही समय में ऑफिस में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने का फैसला लिया है और यह फैसला लिया गया है कि ग्रेड 1 से नीचे के अधिकारियों समेत 50% स्टाफ ही ऑफिस आ सकेगा. प्राइवेट ऑफिसों को भी ऐसा ही फैसला लेने की सलाह दी गई है.

हालांकि ये आदेश स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़े सभी दफ्तरों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, जिला प्रशासन, बिजली, पानी, साफ-सफाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सर्विसेज जैसे विभागों पर लागू नहीं होगा.प्राइवेट दफ्तरों और संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे भी दफ्तर की टाइमिंग और स्टाफ ड्यूटी में कुछ इस तरह से बदलाव करें कि एक ही समय पर दफ्तर अटेंड करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो. प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि जितना संभव हो वर्क फ्रॉम होम (WFH) को अपनाएं.

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