बिहार में शादी समारोह के लिए अब 200 लोग हो सकेंगे शामिल, नई गाइड लाइंस जारी

पटना 
शादी समारोह में अब 200 लोग शामिल हो सकते हैं। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के तहत बिहार में भी शादी समारोह में इतने लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। राज्य सरकार ने पहले 100 और फिर इसे संशोधित कर 150 किया था पर इसकी मियाद खत्म हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने 26 नवम्बर को नया गाइडलाइन जारी किया था। इसके तहत शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने अधिकतम 100 लोगों को ही शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत दी थी।

29 नवम्बर को इसे संशोधित करते हुए 150 कर दिया गया। साथ ही बैंड-बाजे के साथ बारात निकालने की भी इजाजत दी गई थी। यह 3 दिसम्बर तक के लिए प्रभावी था। चुकी इसकी मियाद खत्म हो चुकी है लिहाजा अब केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन ही बिहार में प्रभावी है। इसके अनुसार शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाना होगा और समारोह स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है।

पहले शादियों में 100 और अंतिम संस्कार में 25 लोगों के जाने की थी इजाजत
कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में आयोजित शादी समारोह में केवल 100 लोगों को ही जाने की इजाजत थी जो अब बढ़कर 200 कर दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने 25 लोगों को जाने की अनुमति दी थी। बिहार गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि शादी में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय सेनेजाइजनर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना होगा। सड़कों पर बैंड बाजा बजाने और बारात के जुलूस की अनुमति नहीं होगी।

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