गुमशुदा बच्ची की बरामदगी नहीं होने पर एसपी बताएं कार्रवाई रिपोर्ट: HC ने दिया आदेश

पटना 
तीन वर्ष पूर्व अपहृत/गुमशुदा बच्ची की बरामदगी नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए बेगूसराय के एसपी को अपने स्तर जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की खण्डपीठ ने 4 अप्रैल 2018 को हाईकोर्ट को मिली एक चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान ले उसे लोकहित याचिका मान यह आदेश दिया। 

कोर्ट ने बेगूसराय के एसपी को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा के साथ रिपोर्ट देने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि रिपोर्ट दायर नहीं किये जाने पर एसपी को कोर्ट में हाज़िर होना होगा। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह को कोर्ट मित्र नियुक्त किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चिट्ठी अपहृत बच्ची की मां ने भेजी है जो खुद अपाहिज होते हुए भी पुलिस थानों के चक्कर काट थक हार चुकी है। पुलिस तीन साल से बच्ची का पता तक नहीं लगा पाई है। 24 सितम्बर 2017 से बच्ची बरौनी से गायब है। प्राथमिकी दो महीने बाद दर्ज की गई। 

अपहृता की मां ने आरोप लगाया है कि इस कांड के अनुसंधानकर्ता नामजद आरोपियों से मिले हुए हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस के आला अधिकारी को खुद मामले की जांच करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कोर्ट मित्र की इस दलील को मंज़ूर करते हुए एसपी से रिपोर्ट तलब की। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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