पार्षद चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी

रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 12 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन एवं 15 वार्डों में उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एक मार्च 2021 दिन सोमवार को प्रत्येक वार्ड के लिए नियत स्थल पर किया जायेगा। निर्वाचक नामावली के प्रकाशन उपरांत 09 मार्च 2021 दिन मंगलवार को अपरान्ह 03.00 बजे तक दावा, आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा आपत्तियों के निराकरण पश्चात निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च 2021 किया जाएगा। यदि कोई मतदाता 05 मार्च 2021 के पश्चात् नगरपालिका से संबंधित विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करा लेता है तो उसे नगरपालिका के निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए प्ररूप-1 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) को आवेदन करना होगा।

राज्य के सूरजपुर जिले के नगर पंचायत प्रेमनगर। रायपुर जिले के नगर पालिक निगम बिरगांव। नगरपालिका परिषद जामुल, नगरपालिक निगम रिसाली जिला दुर्ग। नगर पंचायत मारो जिला बेमेतरा। नगर पालिका परिषद खैरागढ़़, जिला राजनांदगांव। नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चर्चा जिला कोरिया। नगर पंचायत कोंटा जिला सुकमा। नगर पंचायत भैरमगढ़, भोपालपट्नम जिला बीजापुर। नगर पंचायत नरहरपुर जिला कांकेर के आम निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम बिलासपुर, नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा, नगर पंचायत बसना, नगर पंचायत कुरूद, मगरलोड, देवकर, नगरपालिक निगम राजनांदगांव, नगर पालिक परिषद कोण्डागांव, नगर पंचायत केशकाल और नगर पालिका परिषद बड़े बचेली से एक-एक वार्ड एवं नगर पंचायत चिखलाकसा से तीन वार्ड, नगर पंचायत डौंडी से दो वार्ड इस प्रकार कुल 15 पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

नगर पालिका निर्वाचन नियमों में निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में नियमों में संशोधन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन-1994 में संशोधन किया गया है। अब दांवे तथा आपत्तियों के आवेदन प्रारूप- क, ख और ग के साथ क-1 में भी प्राप्त किए जाएंगे। प्रारूप- क, ख और ग में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आंशिक संशोधन के साथ पूर्व के समान है। किन्तु यह अनिवार्य होगा की आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम नगर पालिक क्षेत्र से संबंधित विधानसभा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष की पहली तारीख को प्रच्चलित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो।

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